Begusarai News : गांजा तस्करी के दोषी को 20 साल की सजा, NDPS कोर्ट का बड़ा फैसला



बेगूसराय। गांजा तस्करी से जुड़े एक अहम मामले में बेगूसराय स्थित NDPS (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज) कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए दोषी को अधिकतम सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने आरोपी मो. शमशाद आलम को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उस पर 1 लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है।

दोषी शमशाद आलम बरौनी थाना क्षेत्र के पपरौर वार्ड संख्या-4 का निवासी है। उस पर वर्ष 2020 में भारी मात्रा में गांजा रखने और तस्करी करने का गंभीर आरोप था।

कैसे हुआ था खुलासा?

बरौनी थाना पुलिस को 10 मार्च 2020 को गुप्त सूचना मिली थी कि शमशाद आलम के घर में भारी मात्रा में गांजा रखा गया है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने शमशाद के घर पर छापेमारी की, जहां पक्के छत वाले कमरे से पीले प्लास्टिक के बैग में रखे 12 पैकेट गांजा बरामद किए गए। बरामद गांजे का कुल वजन 120 किलोग्राम था।

छापेमारी के दौरान आरोपी शमशाद मौके से फरार हो गया था। हालांकि, पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए गहन जांच की और उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।

अदालत में चला लंबा मुकदमा

मामला अदालत में पहुंचा, जहां विशेष लोक अभियोजक बाल्मीकि महतो ने कोर्ट के समक्ष कुल 6 गवाहों को पेश किया। गवाहों के बयानों और पुलिस द्वारा जुटाए गए ठोस साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को गंभीर अपराध का दोषी करार दिया।

कानून के तहत अधिकतम सजा

अदालत ने NDPS एक्ट की धाराओं के अंतर्गत उपलब्ध अधिकतम सजा का प्रावधान लागू करते हुए शमशाद आलम को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।