चेरियाबरियारपुर :-बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना को अब लोक सेवा अधिकार अधिनियम में शामिल किया जा चुका है। योजना के लाभ के लिए प्रवासी मजदूरों को संबंधित प्रखंड के आरटीपीएस काउंटर पर आवेदन देना होगा उपरोक्त बातें प्रखंड श्रम प्रवर्तन अधिकारी दिवाकर ने चेरिया बरियारपुर पंचायत भवन में उपस्थित लोगों को जानकारी देते हुए बताया । उन्होंने बताया कि 14 अगस्त 2023 के बाद प्रवासी मजदूरों के मृत्यु के बाद एक लाख रुपया देने का प्रावधान है।
यह योजना राज्य के बाहर काम करने वाले वैसे असंगठित मजदूरों के लिए है जो बिहार राज्य के रहने वाले हैं। योजना की पात्रता के लिए मजदूर की आयु 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। योजना में प्रवासी मजदूर को काम करने के दौरान अथवा काम करने के लिए आने जाने के क्रम में हुई दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाने की स्थिति में मजदूर के आश्रितों को एक लाख रुपए,स्थाई अपंगता में 75 हजार रुपए और अस्थाई अपंगता के लिए 37, 500 रुपए आरटीजीएस के माध्यम से संबंधित मजदूरों को सीओ से घोषित आश्रितों को देय होगी।
इस योजना का शत-प्रतिशत व्यय राज्य सरकार वहन करेगी। इस बारे में जिला श्रम अधीक्षक रोहित कुमार ने बताया कि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना को लोक सेवा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लाया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को आरटीपीएस काउंटर पर आवेदन देना होगा।
राज्य से बाहर काम करने वाले मजदूरों को मिलेगा लाभ
आतंकवादी मामले में शिकार होने पर भी लाभ
बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के अंतर्गत मजदूरों को ट्रेन या सड़क दुर्घटना, विद्युत स्पर्श घात, सांप के काटने, पानी में डूबने, अगलगी, पेड़ या बिल्डिंग से गिर जाने, जंगली जानवरों के आक्रमण और आतंकवादी अथवा आपराधिक आक्रमण का शिकार होने पर भी मजदूरों को अनुदान का लाभ मिलेगा। चोट, आत्महत्या या मादक द्रव्यों के सेवन के प्रभाव से हुई दुर्घटना कानून का उल्लंघन करने में अगर कोई दुर्घटना होती है तो योजना के अंतर्गत मुआवजा नहीं मिलेगा।